राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस एमएलसी के कविता को एक बड़ा झटका लगा है। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। बीआरएस नेता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। उत्पाद नीति मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है।
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