पूर्व मंत्री नरेंद्र भाटी के भाई की जमानत अर्जी खारिज
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में धोखा घड़ी और षड्यंत्र के मामले में पूर्व मंत्री नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है कोर्ट ने याची की जमानत यात्रा याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने कहा याचिका जमानत पाने का हकदार नहीं है उसका अपराध गंभीर है
उल्लेखनीय है कि कैलाश भाटी की याचिका पर न्यायमूर्ति दीपक वर्मा सुनवाई कर रहे थे इस सुनवाई में याची की ओर से कहा गया कि वह बेकसूर है और उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है जबकि विरोधी पक्ष के अधिवक्ता केके राव ने कहा याची ने अभियुक्तों के साथ मिलकर रिकार्डो के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी रिकॉर्ड बनाए मामले में एसआईटी द्वारा जांच कराई गई जिसकी वजह से पूरी तथ्य सामने आए हैं और धोखाधड़ी उजागर हो चुकी है यारों के साथ मिलकर गांव के खसरा नंबर 987, 1104, 1105,1106 में 175 बीघा जमीन को हड़प लिया