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सूरत कोर्ट के फैसले के बाद आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। 

आपको बता दें राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।

क्या सदस्यता समाप्त होने के बाद जाएंगे जेल?

नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय के अनुसार अगर राहुल गांधी सेशंस कोर्ट जाते हैं और वहां से उन्हें राहत मिलती है तो ही वह जेल जाने से बच सकते हैं। अगर सेशंस कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो यह तय है कि राहुल को जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा उनपर छह साल का प्रतिबंध भी लग जाएगा। मतलब इस दौरान वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 

अशोक गहलौत ने की निंदा

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी।

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NCRKhabar Mobile Desk

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