गौतम बुध नगर के जिला अस्पताल में सीएमएस पद पर आसीन डॉक्टर रेनू अग्रवाल को लेकर बड़ा समाचार आ रहा है। आरंभिक जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठता क्रम के अनुसार जिला अस्पताल में डॉ राजेंद्र कुमार के पक्ष में फैसला दे दिया है। अदालत ने वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र कुमार को सीएमएस के पद पर बहस करने का निर्देश दिया है।
डॉ. राजेंद्र कुमार ने सीएमएस डॉ. रेनू अग्रवाल की नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता की सुनवाई पर डॉक्टर इंद्र कुमार को पुणे बहाल करने के निर्देश दिए हैं जिसके बाद माना जा रहा है कि डॉक्टर रेनू अग्रवाल को हटाया जाएगा । कोर्ट ने वरिष्ठ डॉक्टर को हटाकर उनसे जूनियर डॉक्टर को पदभार देना सही नहीं माना है । वरिष्ठता क्रम में डॉ. राजेंद्र कुमार का क्रमांक 8810 है, जबकि डॉ. रेणु अग्रवाल का क्रमांक 8934 है । एसएमएस सरकार द्वारा जून में अस्थाई पद पर नियुक्त किए गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार की जगह डॉक्टर रेनू अग्रवाल को नियुक्त करने के फैसले को कोर्ट ने गलत माना है और इसे प्रदेश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।