गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और UPSIDC की अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण कर कई जगह अवैध कालोनी काटी जा रही है । इस जमीन को खाली कराने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्या किया? इसके लिए अब एनजीटी ने प्राधिकरण से पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन कराते हुए रिपोर्ट मांगी है, इसके साथ ही अतिक्रमण कर रहे भू माफियाओ से भी नोटिस देकर जानकारी मागी है। माना जा रहा है इसके बाद इस पूरे प्रकरण में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में इन सभी प्रोजेक्ट्स पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है।
एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल के आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता ने बिरोंडी एवं गुलिस्तानपुर में कालोनी काट रहे एनालोक्स टाउनप्लानर (Analox town planner Pvt Ltd) के प्रोजेक्ट त्रिलोकपुरम एवं एस्कॉन इंफ्रा रियल्टर (Escon Infra Realtors) के पनाशे विला (Panache Villa) प्रोजेक्ट के नाम से भी एक सोसाइटी बना दी है । यही नहीं एस्कॉन इंफ्रा बिरोंडी में भी एस्कॉन प्राइड विला (Pride Villa) भी बना रहा हैI इन सभी प्रोजेक्ट को लेकर UPSIB के प्रोजेक्ट हेड ने दौरा किया और 4 जुलाई को एनालोक्स टाउनप्लानर और एस्कॉन इंफ्रा को नोटिस देकर जानकारी देने को कहा है ।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार लिखा गया है कि निरीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि आप द्वारा ग्राम गुलिस्तानपुर के खसरा नंबर 47,48, 49, 51, 52 55 और 56 पर रो विला निर्माण हेतु विकास कार्य किया जा रहा है
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए नोटिस का अंश
किसी भी उद्योग संस्थान परियोजना की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रक्षेप प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना से पूर्ण सहमति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना तथा संचालन से पूर्व संदर्भित अधिनियम अंतर्गत नियमानुसार सहमति जल वायु प्राप्त किया जाना आवश्यक है कार्यालय अभिलेख अनुसार आप द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्राण पत्र प्राप्त किए बगैर आवासीय परियोजना हेतु स्थल विकास कार्य किया जा रहा है जो की संदर्भित अधिनियम के प्रख्यात प्रावधानों का उल्लंघन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन पास 329/ 2024 राजेंद्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में राज्य बोर्ड ऐसी गतिविधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अधिनियम के अन्तेर्गत कार्यवाही कर रहा है।

एनसीआर खबर के पास दोनों ही कॉलोनाइजर और बिल्डर/डेवलपर को भेजे गए नोटिस की कॉपी उपलब्ध है । इसके साथ ही जानकारी के अनुसार इन प्रोजेक्ट में ना तो किसी भी प्राधिकरण से कोई अप्रूवल है, ना ही रेरा से किसी तरीके का कोई नंबर लिया गया है और ना ही किसी प्राधिकरण से कोई मैप पास किया गया है 2 करोड रुपए की कीमत वाले यह आलीशान विला बेचे जा रहे हैं। जिसके विरुद्ध ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी अदालत जाने की तैयारी कर रहा है।
और अब इसी कारण अब एनजीटी के आदेश जारी किये गए है । इस मामले में अब सुनवाई एनजीटी 27 सितंबर को करेगा। इससे एक सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को देनी होगी।