वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। यह उनका लगातार सातवां बजट है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणाएं की। बजट के अनुसार नए टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। नई घोषणा के नौकरीपेशा लोग 17 हजार 500 रुपये तक अधिक टैक्स बचा सकेंगे। वित्त मंत्री के बजट भाषण का शेयर बाजार पर नेगेटिव असर दिखा है। शेयर बाजार में सेंसेक्स करीब 700 अंक गिर गया।
Income Tax New Regime: नए रिजीम अब कितना देना होगा टैक्स
- स्टैंडर्ड डिडक्शन-75 हजार
- 0-3 लाख- शून्य टैक्स
- 3 लाख -7 लाख-5 %
- 7 लाख -10 लाख- 10%
- 10 लाख से 12 लाख- 15%
- 12 लाख से 15 लाख- 20%
- 15 लाख से अधिक-30%
जानें खास बातें
- चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी।
- न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है।
- विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
- म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।
- ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है।
- टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.O पर काम जारी है
- म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खत्म
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20%
- इनकम टैक्स कानून की छह महीने में समीक्षा करेंगे
- एंजेल टैक्स हटाया
बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता
- कैंसर दवा
- सोना-चांदी
- प्लेटिनम
- मोबाइल फोन
- मोबाइल चार्जर
- बिजली के तार
- एक्सरे मशीन
- सोलर सेट्स
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