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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत

मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दिया है। उन्हें 10 लाख रुपए का बेल बांड भरना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। किसी को लंबे समय तक इस आधार पर जेल में नहीं रखा जा सकता कि वह सबूत से छेड़छाड़ कर सकता है। हालांकि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। 17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं।

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