ग्रेनो प्राधिकरण की रविवार को 136वीं बोर्ड बैठक में फ्लैट खरीदारों के हक में फैसला लिया गया। अब फ्लैट की कुल कीमत का 10 फीसदी भुगतान करने पर ही एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा। इससे पहले यमुना प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण ने भी यह फैसला लिया था। एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा। बाद में फ्लैट पर कब्जा मिलते ही 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी।
प्राधिकरण के चेयरमैन व प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 28 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। इसमें खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए फ्लैट खरीदार की तरफ से 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य किया गया है। बैठक में बताया गया कि खरीदारों की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
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