नाबालिगों के हाथों में नहीं दिखेगी स्टेयरिंग, अनधिकृत ई रिक्शा व ऑटो के विरुद्ध 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक परिवहन विभाग चलाएगा अभियान

NCRKhabar Mobile Desk
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शासन एवं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में अनधिकृत ई रिक्शा व ऑटो पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक जनपद के परिवहन एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गौतम बुद्ध नगर डॉ उदित नारायण पांडेय ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के लिए अनधिकृत ई-रिक्शा व ऑटो अंकुश लगाने के लिए सघन अभियान संचालित किये जा रहे हैं। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा 01 अप्रैल से 03 अप्रैल 2025 तक 26 अपंजीकृत ई-रिक्शा सहित बिना डी एल, बिना बीमा के संचालित व अन्य अभियोग में 49 ई-रिक्शा / आटो चालान कर  निरुद्ध किये गये तथा 3.25 लाख रुपए प्रशमन शुल्क आरोपित किया गया।

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उन्होंने यह भी बताया कि शासन द्वारा बीते दिनों हुई बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे कि सुरक्षा व कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता है। कई आपराधिक घटनाओं में अनधिकृत ई-रिक्शा व ऑटो चालकों की संलिप्तता पाई गई है। इसलिये सघन अभियान चलाकर इस पर हर हाल में अंकुश लगाया जायेगा।

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नाबालिगों के हाथों में नहीं दिखेगी स्टेयरिंग


 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गौतम बुद्ध नगर डॉ उदित नारायण पांडेय ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशों के अनुपालन मे किसी भी गाड़ी की स्टेयरिंग नाबालिगों के हाथों में न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं पुलिस द्वारा टेंपो, आटो,ई-रिक्शा चालकों का चरित्र वेरीफिकेशन कराया जा रहा है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं मे कठोर कार्यवाही की जायेगी, इसके अन्तर्गत नाबालिग को गाड़ी देने पर माता /पिता अभिभावक पर 25000 रु जुर्माना, नाबालिग गाडी चलाने का लाइसेन्स 18 साल के उम्र पूरी होने के स्थान पर 25 साल में बनेगा साथ ही नाबालिग की जुविनाइल जस्टिस कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बिना चालक लाइसेन्स ई रिक्शा / आटो या अन्य वाहन चलाने पर रु 5000 एवं बिना बीमा वाहन चलाने पर रु 2000 प्रशमन शुल्क आरोपित किया जाता है।

उन्होंने समस्त ई रिक्शा / आटो व अन्य वाहन चालकों से अपील है कि वे समस्त प्रपत्र वैध होने पर ही वाहन संचालित करें, यातायात नियमो का पालन करें तथा अनावश्यक जुर्माने से बचें।

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