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ध्यान दे : मैरिज होम्स संचालकों को शराब के अस्थाई लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में कराना होगा पंजीकरण, बिना पंजीकरण नहीं मिलेगा शराब परोसने का अस्थाई लाइसेंस

गौतम बुध नगर में मैरिज होम संचालकों और व्यावसायिक भवनों में शराब के अस्थाई लाइसेंस के लिए जिला आबकारी विभाग ने नीति में परिवर्तन किया अब से अस्थाई शराब पर शराब परोसने का अस्थाई लाइसेंस उन्हीं व्यावसायिक भवनों  और मैरिज होम संचालकों को मिल सकेगा जिन्होंने आबकारी विभाग में पंजीकरण कराया होगा ।

पंजीकरण अनिवार्य होने पर जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने एनसीआर खबर को बताया कि अब इन सभी संस्थाओं को आबकारी विभाग में अपना पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है, इसका पंजीकरण 5000 रुपए के शुल्क पर कराया जा सकता है । उसके बाद ही शादी या अन्य समारोह में शराब परोसने का अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा। पंजीकरण नहीं होने पर आयोग को भी शराब का लाइसेंस नहीं मिलेगा विभाग ने सभी संस्थाओं पंजीकरण करने का निवेदन किया है अब तक 173 संस्थाओं ने अपना पंजीकरण कर लिया है ।

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