सोमवार को यमुना प्राधिकरण में पहुंचे बोनी कपूर ने फिल्म सिटी का जो लेआउट प्लान सबमिट किया था उस पर यमुना प्राधिकरण ने एतराज जताया है । यमुना प्राधिकरण के अनुसार इस लेआउट प्लान में लैंड यूज प्लान के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया । बोनी कपूर द्वारा सबमिट प्लान में सबसे बड़ी खामी यह है कि उसमें इंडस्ट्रियल लैंड में ही कमर्शियल एक्टिविटी को भी स्थान दे दिया गया है इसके साथ ही 60000 वर्ग मीटर ग्रीन एरिया के स्थान को भी चतुराई के साथ गायब कर दिया गया है । प्राधिकरण ने पहले चरण में फिल्म फैसिलिटी और फिल्म इंस्टीट्यूट के अलावा फेस टू और फेस 3 के लिए दिए गए लेआउट पर भी ऑब्जेक्शन जताया हैं प्राधिकरण के अनुसार यह नक्शे फेस वाइज पास होने हैं पहले चरण में सिर्फ फिल्म फैसिलिटी और फिल्म इंस्टीट्यूट का नक्शा ही पास होगा ।
प्राधिकरण ने बोनी कपूर द्वारा दिए गए नक्शे में में कई कमियां पाई इसके बाद प्राधिकरण ने सभी कमियों को बिंदुवार तरीके से बता दिया है इन कमियों को दूर करने के बाद ही फिल्म सिटी का लेआउट पास किया जाएगा
डॉ अरूणवीर सिंह, सीईओ, यमुना प्राधिकरण
दरअसल बोनी कपूर और भूटानी के इस संयुक्त प्रोजेक्ट में लंबे समय से फिल्म सिटी को व्यावसायिक उपयोग के लिए पहले शुरू करने की कई चर्चाएं होती रही हैं इस बात को लेकर फिल्म सिटी की बोर्ड बैठक में भी सख्त ऐतराज जताया वहीं नक्शे में ग्रीन एरिया गायब कर देने से भी प्राधिकरण हैरान है। लैंड यूज ऐसे में फिल्म सिटी के भविष्य को लेकर एक बार फिर सेमैप के अनुसार ग्रीन एरिया फिल्म सिटी में चार जगह लगभग 60000 वर्ग मीटर में ग्रीन एरिया बनाया गया था जिसको बोनी कपूर की कंपनी ने हटाते हुए वहां पर व्यवसायिक निर्माण दिखा दिया गया ।
प्राधिकरण के अनुसार स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और फायर डिजाइन और एनओसी को भी इस लेआउट में शामिल नहीं किया गया है ।
ऐसे में अब एक बार फिर से फिल्म सिटी के शिलान्यास के समय को लेकर अनिश्चित बढ़ गई है चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही है कि क्या बोनी कपूर और भूटानी बिल्डर की टीम इस नक्शे को दोबारा सबमिट करने के लिए फिर से महीनों का समय लेगी या फिर इसके लिए गंभीर होकर जल्द ही अपडेटेड लेआउट प्लान सबमिट करेगी ।
आपको बता दें कि जून 27 को यमुना प्राधिकरण और कंसेशनल बोनी कपूर की बे व्यू भूटानी प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए एग्रीमेंट को एक वर्ष पूरा हो जाएगा और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू ना होने पर एग्रीमेंट के अनुसार डेढ़ लाख रुपए प्रतिदिन के अनुसार पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है ।