बुधवार को यमुना प्राधिकरण ने अपनी 85वी बोर्ड बैठक में असंगठित क्षेत्र के (आर्थिक रूप से कमजोर) लोगों के लिए यीडा सिटी में एयरपोर्ट के पास 7.5 लाख रुपये में प्लॉट स्कीम को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक अभी पहले चरण में 8288 प्लॉट की योजना को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि YEIDA की योजना में आने वाले एक वर्ष में इस श्रेणी में 30,000 प्लॉट मुहैया कराना है।
यीडा ने इन प्लॉट के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) भी ज्यादा रखा है। अभी तक सामान्य प्लॉट में 1.5 एफएआर का नियम है, लेकिन इसके लिए एफएआर 2 का नियम रखा गया है। इससे 30 वर्गमीटर साइज पर ढाई मंजिल घर बनाया जा सकेगा। इन सभी प्लाट पर पहले से पास नक़्शे के अनुसार मकान बनाना होगा इस कंट्रोल डिजाइन का नियम भी अथॉरिटी स्कीम ला कर प्राधिकरण सुनिश्चित कर रहा है कि एक जैसे डिजाइन में ही लोग घर बना सकें। इससे कॉलोनी में समानता रहेगी और रास्ते आदि में लोगों के एरिया बढ़ाने आदि की समस्या नहीं रहेगी। महत्वपूर्ण बात ये है कि आवंटि 10 वर्ष तक भूखंड/मकान बेच नहीं सकेंगे। इस योजना में भारत के निवासी आवेदन कर सकेंगे पहले इसमें उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आवदन के लिए बताया जा रहा था । साथ ही 3 लाख रुपये से कम प्रतिवर्ष आय वाले लोग ही इसके पात्र होंगे।