डीएम ने लिफ्ट पंजीकरण को लेकर आरडब्ल्यूए व सोसाइटी प्रतिनिधियों संग की समीक्षा बैठक

NCR Khabar Internet Desk
3 Min Read

उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और हाउसिंग सोसाइटी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- Support Us for Independent Journalism-
Ad image

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में संचालित सभी लिफ्ट एवं एस्केलेटर का अधिनियम 2024 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन संचालकों या संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है, उनके विरुद्ध जुर्माना और विधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम में लापरवाही या देरी की स्थिति में विलंब शुल्क वसूले जाने का भी प्रावधान है।
डीएम ने कहा कि यह अधिनियम जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। लिफ्टों के सुचारु एवं सुरक्षित संचालन के लिए सभी स्वामियों को उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर नियमावली-2024 के अंतर्गत पंजीकरण कराना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अधिनियम की जानकारी अपने परिसर में रहने वाले नागरिकों को दें और लिफ्टों की नियमित जांच एवं रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दें।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने भी उपस्थित प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, प्रक्रिया और तकनीकी मानकों के अनुपालन को लेकर सभी संचालकों को जागरूक किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन लिफ्ट संचालकों द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है, उनके विरुद्ध प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी।

सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा ने बताया कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024 तथा उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024 के प्राविधानों के तहत नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी समय सीमा का उल्लंघन करने पर स्वामी के विरूद्ध विलंब शुल्क प्रभारित किया जायेगा, जिसमें यदि विलंब 07 दिन या उससे कम है, तो 100 रूपये प्रतिदिन का विलंब शुल्क प्रभारित किया जायेगा। यदि विलंब 07 दिन से अधिक और 15 दिन तक होता है, तो संपूर्ण अवधि के लिए 200 रूपये प्रति दिन का विलंब शुल्क प्रभारित किया जायेगा। यदि विलंब 15 दिन से अधिक और 30 दिन तक है, तो सम्पूर्ण अवधि के लिए 500 रूपये प्रति दिन का विलंब शुल्क प्रभारित किया जायेगा एवं यदि विलंब 30 दिन से अधिक है, तो लिफ्ट या एस्केलेटर का संचालन तत्काल बंद कर दिया जायेगा और 10000/- रूपये के विलंब शुल्क के साथ उपबन्ध के अनुपालन के पश्चात ही इसे पुनः शुरू किया जायेगा। आयोजित बैठक में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा रमेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

- Advertisement -
Ad image
Share This Article
एनसीआर खबर दिल्ली एनसीआर का प्रतिष्ठित हिंदी समाचार वेब साइट है। एनसीआर खबर में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय,सुझाव और ख़बरें हमें mynews.ncrkhabar@gmail.com पर भेज सकते हैं या 09654531723 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं हम आपके भरोसे ही स्वतंत्र ओर निर्भीक ओर दबाबमुक्त पत्रकारिता करते है I इसको जारी रखने के लिए हमे आपका सहयोग ज़रूरी है I अपना सूक्ष्म सहयोग आप हमे 9654531723 पर PayTM/ GogglePay /PhonePe या फिर UPI : 9654531723@paytm के जरिये दे सकते है