वक्फ कानून के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से ‘सुप्रीम’ इनकार; कहा- कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत

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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने की मांग पर विचार करने से मना कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून पर रोक केवल बेहद दुर्लभ मामलों में ही लगाई जा सकती है। इस फैसले ने वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषदों की संरचना और कार्यक्षमता को लेकर चल रही बहस को और अधिक गर्माबृत्ति दी है।

न्यायालय ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषदों में गैर-मुस्लिमों की संख्या तीन से अधिक नहीं हो सकती है, जिसे लेकर कई समुदायों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही थी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सभी श्रेणियों की चुनौतियों की प्रथम दृष्टि पर विचार कर लेने के बाद पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं पाया गया।

हालांकि, एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ बना सकते हैं। कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया है, जब तक कि यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। यह निर्णय विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समन्वय और सह-अस्तित्व की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अंतरिम फैसला: तीन प्रमुख मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतरिम फैसला सुनाया:

  1. क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा सकती हैं? कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संपत्तियों को वक्फ की सूची से हटाने का अधिकार अदालतों के पास है, बशर्ते उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।
  2. क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ या दस्तावेज के जरिए वक्फ घोषित की जा सकती है? इस पर कोर्ट ने मौजूदा कानूनों के ढांचे के भीतर विवेचना करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि वक्फ की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की जरूरत है।
  3. अगर किसी जमीन को पहले अदालत ने वक्फ घोषित कर दिया हो, तो क्या सरकार बाद में उसे वक्फ की सूची से हटा सकती है? इस सवाल का समाधान भविष्य के निर्णयों पर निर्भर करेगा, जिसमें वक्फ संपत्तियों के संबंध में राज्य और केंद्र सरकारों की भूमिका को भी शामिल किया जाएगा।

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