ग्रेटर नोएडा वेस्ट : कूड़ा प्रबंधन में लापरवाही पर प्राधिकरण सख्त, ब्लिंकट कॉमर्स समेत तीन संस्थाओं पर लगा भारी जुर्माना

NCR Khabar News Desk
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (जीएनआईडीए) ने शहर में स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को सख्ती से लागू करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने कूड़े का उचित प्रबंधन न करने, नियम तोड़ने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने के आरोप में तीन संस्थाओं और आधा दर्जन दुकानों पर भारी जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई में सबसे बड़ा जुर्माना छोटी मिलक स्थित ब्लिंकट कॉमर्स कंपनी पर लगाया गया है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए बल्क वेस्ट जनरेटरों (Bulk Waste Generators) सहित सभी निवासियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

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ब्लिंकट कॉमर्स पर 21 हजार रुपये का जुर्माना

प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक स्वास्थ्य, राजेश कुमार ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत यह निरीक्षण किया गया था। छोटी मिलक स्थित ब्लिंकट कॉमर्स (Blinkit Commerce) कंपनी पर 21 हजार रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है।

राजेश कुमार ने बताया, “कंपनी की तरफ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा था। यह एक बल्क वेस्ट जनरेटर है, जिसके लिए नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन लापरवाही पाए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया।”

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इधर-उधर कूड़ा फेंकने पर अन्य संस्थाओं पर भी कार्रवाई

ब्लिंकट कॉमर्स के अलावा, प्राधिकरण ने अन्य संस्थाओं और निवासियों पर भी गंदगी फैलाने को लेकर जुर्माना ठोका है। हिना किचन, सेक्टर-2: सेक्टर- 2 स्थित केवी प्लाजा में चल रहे हिना किचन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस रेस्टोरेंट के मालिक पर कूड़े को इधर-उधर फेंककर सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने का आरोप है।
सेक्टर-3 निवासी: सेक्टर-3 स्थित एक मकान के मालिक पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इनके द्वारा भी कूड़े को अनुचित तरीके से फेंककर गंदगी फैलाई जा रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई।

डस्टबिन न रखने पर आधा दर्जन दुकानों पर पेनल्टी

कूड़ा फैलाने के बड़े मामलों के अलावा, प्राधिकरण ने उन छोटे दुकानदारों पर भी शिकंजा कसा है जो अपनी दुकानों के पास अनिवार्य रूप से डस्टबिन नहीं रखते हैं। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग-अलग जगहों पर स्थित आधा दर्जन दुकानों पर निरीक्षण किया। डस्टबिन न रखने के कारण इन सभी दुकानों पर सामूहिक रूप से 1400 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।

प्राधिकरण का मानना है कि छोटे व्यवसायियों को भी अपनी दुकान के आसपास की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्राथमिक कदम उठाने चाहिए, जिनमें डस्टबिन रखना सबसे जरूरी है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई, 3 दिन में जुर्माने का निर्देश

यह पूरी कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक संजीव विधूड़ी और उनकी टीम द्वारा की गई। टीम ने सुबह के समय अलग-अलग सेक्टरों का दौरा किया और मौके पर ही नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की।

जुर्माने की रकम जमा करने के लिए संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह रकम तीन कार्य दिवस (Working Days) के भीतर प्राधिकरण के कोष में जमा करनी होगी। यदि तय समय सीमा में जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

एसीईओ ने निवासियों से स्वच्छ शहर बनाने में सहयोग की अपील की

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) श्रीलक्ष्मी वीएस ने इस कार्रवाई के बाद शहर के निवासियों और व्यवसायियों से अपील की है।

उन्होंने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से आग्रह किया कि वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन करते हुए कूड़े का उचित प्रबंधन हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने निवासियों से भी अपील करते हुए कहा, “ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में सभी का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। सभी नागरिक कूड़े को केवल डस्टबिन में ही डालें और स्वच्छता के प्रयासों में प्राधिकरण का साथ दें।”

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि शहर में स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसे ही सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

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