उत्तर प्रदेश के दर्पण देश बोर्ड में सर्वश्रेठ रहने वाला गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट आज एक FIR ना होने पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के एक वायरल विडियो से चर्चा में आ गया I वायरल विडियो में गौतम बुद्ध नगर के कोतवाली क्षेत्र में एक गांव निवासी व्यक्ति की बाइक और अन्य सामान चोरी के मामले में स्थानीय पुलिस की लापरवाही पर विधायक धीरेंद्र सिंह ने सख्त रुख अपनाया है।
जानकारी के अनुसार कई दिनों तक कोतवाली के चक्कर लगाने के बाद पीड़ित के गुहार लगाने पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने दनकौर पुलिस से बात की। विधायक के दखल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के पीड़ित की गुहार पर जेवर विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस चौकी इंचार्ज को कॉल की। वायरल हुए वीडियो में विधायक ने सख्त लहजे में कहा कि चार दिन का समय है आपके पास, वरना वह ऊपर से फिर शिकायत कर केस दर्ज कराएंगे।
एफआईआर दर्ज ना होने का आरोप कमिश्नरेट के लिए चिंता की बात है । ऐसे आरोप अब तक चर्चाओं में सामने आते रहे हैं किंतु पहली बार भाजपा से ही जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के वीडियो वायरल होने के बाद इसको कमिश्नरेट के प्रति गंभीरता से देखा जा रहा है और कमिशनर लक्ष्मी सिंह को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
अधिवक्ता पारुल चौधरी के अनुसार आइए समझते है प्रथम सूचना रिपोर्ट ( FIR ) कैसे करवा सकते है ।
आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जहां एक और जिंदगी को सफल बनाने का संघर्ष है वहीं दूसरी ओर यदि कोई अपराध घटित होता है तो आम नागरिक के पास अपने अपराध को दर्ज करने के लिए क्या तरीके हैं वह अपनी शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं और उनकी शिकायत कहां-कहां दर्ज की जा सकती है अपराध की शिकायत जिसे हम FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) कहते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं भले ही अपराध उसे स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ना हुआ हो इसे हम कहते हैं ” जीरो FIR “

अब विस्तार से समझते हैं पीड़ित या शिकायतकर्ता अपनी पहले शिकायत मतलब फिर FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) कहां दर्ज करा सकता है।
पुलिस स्टेशन में FIR उस पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ होता है । यदि आपको यह नहीं पता है कि किस पुलिस स्टेशन में दर्ज करना है तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जीरो एफआईआर के बाद पुलिस मामले को संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देगी ।
ऑनलाइन कुछ राज्यों में आप ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं जैसे की दिल्ली उत्तर प्रदेश आदि इसके लिए आपको राज्य की पुलिस वेबसाइट पर जाना होगा ।
अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इंकार करती है तो
यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इंकार करती है तो आप पुलिस अधीक्षक एसपी या अन्य अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं
अदालत में शिकायत
अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती है तो आप अदालत में भी शिकायत कर सकते हैं
शहरो के विस्तार होने के कारण एक शहर में बहुत सारे पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां का निर्माण हुआ है। इसलिए सवाल उठाना लाजमी है कि क्या पुलिस चौकियों मे भी प्रथम सूचना रिपोर्ट ( FIR )दर्ज कराई जा सकती है ?
उत्तर है नहीं, आप सीधे तौर पर किसी पुलिस चौकी में FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज नहीं करा सकते। FIR दर्ज करने का अधिकार केवल पुलिस स्टेशन को होता है। पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन के अंतर्गत काम करती है और आमतौर पर जांच और छोटे-मोटे मामलों को देखती है।


