नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हुआ बड़ा निर्णय : नोएडा में जर्जर इमारतें बनेंगी दोबारा, मिलेगा 10% बड़ा फ्लैट; रीडेवलपमेंट पॉलिसी मंजूर

NCR Khabar Internet Desk
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शनिवार को हुई नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रीडेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। अब नोएडा की 30 साल या उससे ज्यादा पुरानी और कमजोर सोसाइटियां तोड़कर नई बनने का रास्ता साफ़ हो गया है । सोसायटियां 1980 से लेकर 2000 के बीच बनाई गई थी, जो अब 25 से 40 वर्ष पुरानी हो चुकी है। इससे 100 ग्रुप हाउसिंग और 500 लो राइज सोसायटियों का उद्धार होगा। इनमें रहने वाले लोगों को काफी लाभ हो सकता है। इमारतों को भव्य रूप देते समय भविष्य में इनका फ्लोर एरिया रेसियों (एफएआर) भी बढ़ सकता है।

आपको बता दें कि शहर में तीन तरह की सोसाइटियां हैं। पहली प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं, दूसरी को-ऑपरेटिव हाउसिंग और कर्मचारियों के लिए बनीं सोसाइटियां और तीसरी निजी बिल्डरों की बनाईं सोसाइटियां। नोएडा प्राधिकरण ने के अनुसार 40 से ज्यादा सोसाइटियां 30 साल पुरानी हैं। अब प्राधिकरण इनकी स्थिति का निरीक्षण कराएगा और सुझाव भी लेगा।

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विकासकर्ता के लिए शर्तें
1) उसे मौजूदा फ्लैट की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत का क्षेत्रफल बढ़ाते हुए नया फ्लैट बनाना होगा। परियोजना पाने के लिए इससे ज्यादा ही कारपेट एरिया देना होगा। 
2) विकासकर्ता फ्लैट खाली कराएगा और निवासियों का नया फ्लैट बनने तक रहने का इंतजाम करेगा। 
3) तीन साल में फ्लैट बनाकर निवासियों को कब्जा देना होगा।

जर्जर मिलने पर स्ट्रक्चरल ऑडिट आईआईटी या एनआईटी से कराएगा। उसमें छोटी खामियों की मरम्मत का विकल्प खुला होगा, जो एओए या देखरेख कर रही संस्था को कराना होगा। इमारत खतरे के स्तर पर मिली तो रिडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत 70 प्रतिशत निवासियों की सहमति लेकर विकासकर्ता चयन की प्रक्रिया प्राधिकरण व एओए दोनों स्तर से बढ़ाई जा सकेगी। प्राधिकरण ने सेक्टर-52, 61, 34, 11, 82, 71, 73, 105, 135, 66, 93, 93ए, 27 समेत अन्य जगहों पर ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं विकसित की हैं। श्रमिक कुंज, एलआईजी और जनता फ्लैट्स की हालत ज्यादा खराब है। 

रिडेवलपमेंट पॉलिसी के अनुसार, किसी भी जर्जर या 30 साल पुरानी सोसाइटी को नए सिरे से बनाने के लिए उसके 70 फीसदी निवासियों की सहमति जरूरी होगी। विकासकर्ता का चयन खुले टेंडर से होगा, जिसकी जिम्मेदारी भूतल व दो-तीन मंजिल की बनी सोसाइटियों को तोड़वाकर नए फ्लैट बनवाने से आवंटियों को देने तक की होगी। प्राधिकरण विकासकर्ता को मौजूदा फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) पर निर्माण की मंजूरी देगा। इससे वह अतिरिक्त निर्माण कर अपने फ्लैट बना सकेगा, जिसे बेचकर वह आने वाला खर्च निकाल सकेगा।इसमें कई शर्तें भी होंगी। मौजूदा समय में 30 साल पुरानी सोसाइटी भूतल व दो-तीन तल की हैं। इनको 1.5 फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के साथ बनाया गया है। चुने जाने वाले विकासकर्ता को 3.5 एफएआर मिलेगा, जिसमें 2.75 एफएआर निशुल्क रहेगा। इससे वह आसानी से इतने फ्लैट बेचने के लिए बना सकेगा कि परियोजना में उसकी लागत और मुनाफा निकल आएगा।

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