स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत पर हाईकोर्ट में 13 अगस्त को सुनवाई, जिला न्यायालय से सभी मामलों में की जमानत निरस्त

NCR Khabar News Desk
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नोएडा थाना सेक्टर 39 में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने पीड़िता को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 13 अगस्त तय कर दी है। जिला न्यायालय से रवि की सभी मामलों में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

 गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने भी स्क्रैप माफिया रवि काना से पूछताछ करने के लिए जिला न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर अनुमति मांगी है। पुलिस सरिया माफिया से पूछताछ कर उसके गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों, मददगारों व काले धंधे में लिप्त लोगों तक पहुंचना चाहती है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस 26 जून को रवि को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दाखिल करेगी। पुलिस अब तक रवि काना की दो सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। इसके साथ ही दो सौ से अधिक वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है।

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गौतम बुध नगर पुलिस कमिश्नरेट के सूत्रों की माने तो पुलिस रवि काना के साथ जुड़े सभी राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के संबंधों को कंगाल कर चार सीट में शामिल करना चाहती है वहीं गौतम बुद्ध नगर की जनता भी माफिया और सफेदपोशों के सिंडिकेट को अब जानना चाहती है जिसको लेकर लगातार पुलिस और सरकार पर दबाव है ऐसे में 26 जून को गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर रेट की डिमांड पर लेने की याचिका के बाद ही इस मामले पर पुलिस का अगला कदम तय किया जा सकेगा ।

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