उपभोक्ता का अधिकार : अदालत में जोमैटो और हल्दीराम को ठगी की रकम देने के दिया निर्देश

NCRKhabar Mobile Desk
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दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने खाना ऑर्डर करने के दौरान महिला के साथ हुई साइबर ठगी के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो और रेस्टोरेंट हल्दीराम को 30 दिनों के अन्दर ठगी की रकम वापस करने का निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ता अमृता चूक के अनुसार उन्होंने हल्दीराम के आउटलेट से खाने के बाद कुछ उत्पाद मांगे थे उत्पादों के बारे में जानकारी के लिए जब उन्होंने डिलीवरी आपसे संपर्क किया तो कंपनी ने उन्हें कुछ नंबर दिए नंबर से संपर्क करने के बाद आउटलेट कर्मियों ने महिला को गूगल पे के जरिए लोगों करने का झांसा दिया और उनके गोल पी का इस्तेमाल करते हुए दो बार में 24800 ठग लिए ।

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इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला के साथ ठगी करने वाले आरोपितों का मोबाइल नंबर फूड डिलीवरी कंपनी ने ही नंबर दी दिया था ऐसे में ठगी की जिम्मेदार कंपनी ही है अदालत ने मुकदमे से हुई परेशानी के लिए कंपनी को ₹10000 का अतिरिक्त भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं इसके अलावा सेवा में कमी बताते हुए हल्दीराम कंपनी को भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं

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