गौतम बुध नगर क्षेत्र में यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के फ्लैट बायर्स के लिए यमुना प्राधिकरण ने बड़ा तोहफा दिया है । यमुना प्राधिकरण की 82 वी बोर्ड बैठक में फ्लैट बायर्स को राहत देते हुए अब फ्लैट खरीदने वाले बिल्डर और बायर्स को बुक करते समय ₹100 के एग्रीमेंट की जगह स्टांप ड्यूटी पे करने के बाद एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा । इससे बिल्डर द्वारा बायर्स को फ्लैट बेचने के बाद कैंसिल करने की शिकायतों पर रोक लगेगी । यमुना प्राधिकरण के सीईओ डा अरुण वीर सिंह ने कहा यह फैसला 26 सितंबर के बाद आने वाले सभी प्रोजेक्ट में बिल्डर और फ्लैट बायर्स के लिए लागू होगा। वहीं इसी फैसले के आधार पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी इसको ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि एन जी ने भी इसको ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लिए जल्द ही अगली बोर्ड बैठक में पास कराने के स्पष्ट संकेत दे दिए है
बिल्डर बार एग्रीमेंट अब ₹100 के स्टांप पेपर पर नहीं होगा उसके लिए स्टांप ड्यूटी पे करके एग्रीमेंट किया जाएगा,बिल्डर फ्लैट बायर्स की डिटेल्स प्राधिकरण को देकर एग्रीमेंट करेगा जिसको लीज टू एग्रीमेंट माना जाएगा
डा अरुण वीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण
आपको बता दें अभी तक रेरा के अंतर्गत प्रावधान में ये था किंतु रेरा इसको ठीक से लागू नहीं कर पा रहा था। ऐसे में यमुना प्राधिकरण ने इनिशिएटिव लेते हुए पहली बार इसको यमुना क्षेत्र में लागू कर दिया है इसके बाद बिल्डर द्वारा प्रत्येक फ्लैट बार की के एग्रीमेंट को प्राधिकरण से अप्रूवल लेकर एग्रीमेंट तो लीज के तौर पर करवाना पड़ेगा और तय राशि की स्टांप ड्यूटी भी देनी पड़ेगी । जिसके कारण बिल्डर फ्लैट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना ही किसी ओर को बिना प्राधिकरण की जानकारी बेच पाएंगे । सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बाद प्री लॉन्च और लॉन्च के नाम पर इन्वेस्टर के काले धन को खपाने पर भी रोक लगेगी । क्योंकि बिल्डर को अपनी सभी इन्वेंटरी को बाकायदा स्टैंप ड्यूटी के साथ पंजीकृत करना पड़ेगा जिसको₹100 के स्टांप पेपर पर बने एग्रीमेंट की तरह खारिज नहीं किया जा सकेगा ।