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गौतम बुद्ध नगर में सामने आया जिला आबकारी अधिकारी का सिंघम अवतार, ओवररेटिंग पर तीन दिनों में कर दिए तीन ठेके सील, दे दी चेतावनी जो नियम तोड़ेगा उस पर लगेगा ताला

गौतम बुध नगर जिले में लगातार ठेकों के विरुद्ध ओवरराइटिंग को लेकर ग्राहक शिकायत करते रहते थे इसको लेकर तमाम बार जिला आबकारी विभाग भी गोपनीय टेस्ट करने की बात कहता था किंतु कोई कार्यवाही नजर नहीं आती थी। किंतु अब गौतम बुद्ध नगर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने ऐसे ठेकों पर लगाम कसने का कड़ा कदम उठा दिया है । जिला आबकारी विभाग ने बीते तीन दिनों में गौतम बुद्ध नगर में तीन ठेकों को ओवरराइटिंग के मामले पर ठेके के लाइसेंस को निलंबित दिया है।

शुक्रवार को आबकारी विभाग को क्षेत्र-5 में बीयर की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायत मिली। आबकारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह की टीम गठित कर मामले की जांच की गई। जांच के दौरान गुप्त रूप से टेस्ट परचेजिंग कराई गई, जिसमें गढ़ी शहादरा नंबर-2 (अनुज्ञापी गोपाल पंडित) और तिलपता (अनुज्ञापी ममता करनवाल) की दुकानें दोषी पाई गईं। इन दुकानों पर 500 एमएल किंगफिशर बीयर शासन द्वारा तय कीमत 130 के बजाय 140 में बेची जा रही थी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर दुकानों पर मौजूद विक्रेताओं के खिलाफ आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गई। साथ ही, अनुज्ञापियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर इन दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

आबकारी विभाग की ओर से पहले ही सभी शराब विक्रेताओं और अनुज्ञापियों को निर्धारित दरों पर ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ दुकानदार अधिक कीमत वसूल रहे थे, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। जो भी दुकानें तय नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

सुबोध कुमार श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी

जिला आबकारी अधिकारी ने ओवर रेटिंग पर दोषी पाए जाने वाले ठेकों के लाइसेंस पर कड़ा रुक बनाते हुए कहा कि अब जो नियम तोड़ेगा उस पर ताला लगेगा।

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