पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने 2 वर्ष 5 माह का कारावास दंड सुनाया है । इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की भी प्रावधान न्यायालय ने किया है ।
आपको बता दें कोतवाली नगर में कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था