“ये आपकी दयालुता है कि आपने पानी का चालान नहीं काटा” : दिल्ली हाई कोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जांच समय पर हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच के संबंध में जनता को कोई संदेह न हो, इसलिए न्यायालय जांच को सीबीआई को सौंपता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है और यह एक सामान्य बात हो गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा कोचिंग संस्थान के पास से गुजरी एसयूवी के ड्राइवर को गिरफ्तार करने का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, “शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा, जिस तरह से आपने एसयूवी ड्राइवर को वहां कार चलाने के लिए गिरफ्तार किया।”

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