अवैध ढंग से ‘हलाल सर्टिफिकेट’ देने के काले कारोबार को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद शनिवार को प्रतिबंध के बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया।
आदेश के अनुसार हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है। हलाल प्रमाणीकरणयुक्त औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण वितरण एवं क्रय-विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
इससे पहले आज सुबह हलाल को लेकर लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें चार कंपनियों की शिकायत की गई थी जो अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट दे रहे थे इसके बाद माना जा रहा था कि सरकार जल्द ही इसको बना करने के लिए कदम उठा रहे थे किंतु सरकार ने शनिवार को ही इसको तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है