ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम (Paytm) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से तगड़ा झटका लगा हैI बुधवार को डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट बैंक पर नया कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है रिजर्व बैंक की इस पाबंदी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ कोई नया ग्राहक नहीं जोड़ सकेगा इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते वॉलेट और फास्ट टैग में डिपॉजिट टॉप अप स्वीकार करने पर भी रोक लगा दी गई है
Action against Paytm Payments Bank Ltd under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949https://t.co/bswaWHSxtk
— ReserveBankOfIndia (@RBI) January 31, 2024
आरबीआई ने इस बात की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि सेविंग बैंक अकाउंट करंट अकाउंट और फास्टैग समेत अन्य में पहले से डिपाजिट रकम को निकालने या फिर इसका इस्तेमाल बिना रोक-टोक किया जा सकेगा आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स के खिलाफ यह क्रिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के क्षेत्र 35a के तहत किया है
जानकारी के अनुसार आरबीआई के इस कदम से 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक के मौजूदा ग्राहकों के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन पर लोग रोक लग जाएगी