जनपद गौतमबुद्धनगर में 12 सितंबर (शनिवार) को आयोजित होने वाली ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि 12 सितंबर को प्रातः 10:00 बजे से जिला मुख्यालय (दीवानी न्यायालय) तथा जनपद की समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जनपद न्यायाधीश ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित मुकदमों का निस्तारण दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर कराया जाएगा।
इन मामलों का होगा आपसी सहमति से निस्तारण
लोक अदालत में मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों का निस्तारण किया जाएगा:
मोटर दुर्घटना प्रतिकर (MACC) वाद
वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद
दीवानी मामले व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद
चेक बाउंस (एन.आई. एक्ट की धारा 138) के मामले
ई-चालान एवं मोटर वाहन चालान
आर्बिट्रेशन, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व एवं लघु शमनीय (Petty cases) वाद
सेवा, पेंशन एवं श्रम से संबंधित प्रकरण
प्री-लिटिगेशन स्तर: बैंक ऋण, बिजली बिल और बीएसएनएल टेलीफोन बिल से संबंधित मामले।
जनसामान्य की सुविधा के लिए हेल्पलाइन और 4 हेल्प डेस्क स्थापित

वादकारियों और आम नागरिकों की सुविधा के लिए न्यायालय प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं:
टेली-सेवा (हेल्पलाइन नंबर): वाहन चालान और लंबित मुकदमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए टेली-सेवा शुरू की गई है। नागरिक 11 सितंबर और 12 सितंबर 2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक मोबाइल नंबर 7678643985 पर कॉल करके अपने केस से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
न्यायालय परिसर में 4 हेल्प डेस्क: दीवानी न्यायालय परिसर में कुल 4 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जिन्हें कंप्यूटर कक्ष और गेट संख्या 2 के समीप स्थित जन सेवा केंद्र से संचालित किया जा रहा है। यहाँ वादकारी अपने मुकदमों और चालान की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं।
‘पेमेंट सेतु’ लिंक से ई-चालान का निस्तारण: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा संचालित ‘पेमेंट सेतु’ (Payment Setu) लिंक के माध्यम से ट्रैफिक चालानों का सुलभ निस्तारण न्यायालय परिसर में बने हेल्प डेस्क के माध्यम से कराया जा सकता है।
जनपद न्यायाधीश की अपील
माननीय जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने गौतमबुद्धनगर के समस्त निवासियों से अपील की है कि वे अपने समय और धन की बचत के लिए लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु इस राष्ट्रीय लोक अदालत, टेली-सेवा और हेल्प डेस्क का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
इस प्रेसवार्ता के दौरान अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) व नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, तथा प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) विरेक अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे।






