स्क्रैप माफिया रवि काना को बड़ा झटका, गैंगस्टर एक्ट में हाई कोर्ट ने क्रिमिनल रिट की निरस्त

NCRKhabar Mobile Desk
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गैंगस्टर लगाने के मामले गौतम बुध नगर के स्क्रेप माफिया रवि काना को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है । हाई कोर्ट ने गैंगस्टर प्रकरण में रवि कान्हा और उसके शहर अभियुक्त की जमानत की अपील को निरस्त कर दिया है। रवि काना की अपील क्रिमिनल रेट निरस्त होने को गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

इससे पहले शुक्रवार को रवि काना की सहयोगी काजल झा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी शनिवार को काजल झा को लुकसर जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद माना जा रहा था कि रवि को भी जल्द जमानत मिल जाएगी ।

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दरअसल, सरिया व स्क्रैप माफिया रवि काना व उसके गिरोह के कुल 16 आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बीटा दो कोतवाली में पिछले वर्ष 31 दिसंबर को केस दर्ज किया था। आरोप है कि रवि व उसके गुर्गे जिले में संचालित होने वाली एक हजार से अधिक फैक्ट्रियों में जबरन स्क्रैप का ठेका हथिया लेते थे। यदि कोई इसमें उनका विरोध करता था तो उसको धमकी देते थे।

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