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पूरे एनसीआर में ग्रैप का चौथा चरण लागू, जानिए क्या क्या होगा अब

रविवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है।

ग्रैप का चौथा चरण के बाद होगा ये

  • दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है। 
  • दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
  • एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
  • एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
  • निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।
  • केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
  • एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
  • राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है।

क्या है ग्रेडेड रिस्‍पॉन्‍स एक्‍शन प्‍लान यानी ग्रैप?

ग्रेडेड रिस्‍पॉन्‍स एक्‍शन प्‍लान यानी ग्रैप इमरजेंसी उपायों का एक समूह है। यह दिल्ली-एनसीआर में तय सीमा तक पहुंचने के बाद एयर क्वालिटी में गिरावट को रोकने के लिए लागू किया जाता है। इसका मतलब है कि ग्रैप वास्तव में प्रदूषण की वजह से हवा की गुणवत्ता में और गिरावट रोकने के लिए अपनाए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक ढांचा है।

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