ज्ञानवापी, वाराणसी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ये निर्णय अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपील पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
स्मरण रहे कि मामले में जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त कर 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने का आदेश पारित किया था। इंतेजामिया कमेटी ने उसे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।
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