गाजियाबाद और गौतम बुध नगर निवासियो की 10 वर्षो से चली आ रही मांग पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार आज विधानसभा में लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम -2024 पास कर दिया I इसके लागू होने से लिफ्ट लगाने से पहले बिजली विभाग से परमिशन लेनी होगी। साथ ही हर साल अनिवार्य रूप से सर्विस करवानी होगी। इससे गाजियाबाद में 300 और नॉएडा, ग्रेटर नॉएडा की 700 से जयादा सोसायटियों में रहने वाले 10 लाख परिवारों को सुरक्षा मिलेगी।
लिफ्ट एक्ट को लेकर लड़ाई लड़ने वाले गाजियाबाद, नॉएडा और ग्केरेटर नॉएडा के लोगों में इस बात की खुशी है कि मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए कानूनी मदद ले सकेंगे। स्मरण रहे कि क्रॉसिंग रिपब्लिक, राजनगर एक्सटेंशन, इंदिरापुरम, वसुंधरा, साहिबाबाद, वैशाली, सिद्धार्थ विहार, नॉएडा के सेक्टर ६२, एक्सप्रेस वे और 7X और ग्रेटर नॉएडा वेस्ट की सोऐतुओ में अक्सर लिफ्ट को लेकर दुर्घटनाये सामने आती रही थी जिनको इस एक्ट के माध्यम से रोकने में आसानी रहेगी
RWA फेडरेशन के चेयरमैन टीपीएस त्यागी का कहना है कि 2013 में लिफ्ट एक्ट तैयार करके प्रदेश सरकार को भेजा था, लेकिन बनाने में काफी समय लग गया। इससे 300 सोसायटियों को फायदा मिलेगा।
फेडरेशन ऑफ एओए के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि लिफ्ट एक्ट के लिए वह 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं। सपा के सीएम अखिलेश यादव से सबसे पहले निवेदन किया था, वहां से आश्वासन मिला था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 2016 में उन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल डाली। 2017 में लिफ्ट एक्ट को लेकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्राचार किया गया। संयोग से इसी साल 2017 में हाई कोर्ट ने शासन को इस संबंध में कदम उठाने के आदेश दिए, जिसके बाद सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए।
नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि नेफोवा 2016 से लगातार विभिन्न मंचों पर लिफ्ट अधिनियम बनाने की मांग करती रही है। दुर्घटनाओं के बाद कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के दौरान भी इसकी मांग रखी गई और ज्ञापन दिया गया।नेफोवा समस्त फ्लैट खरीददारों की ओर से, और समस्त नागरिकों की ओर से जो मॉल, अस्पताल, कार्यालय इत्यादि स्थानों पर दुर्घटना के शिकार होते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं, उन सबकी तरफ से लिफ्ट अधिनियम लाने हेतु सरकार का धन्यवाद व्यक्त करती है। अधिनियम आने की ख़ुशी में हाईराइज सोइटियों में जश्न का माहौल है।
क्रेडाई एनसीआर के सेक्रेटरी गौरव गुप्ता का कहना है कि इस एक्ट के आने का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि लिफ्ट को मेंटेन रखना सभी बिल्डर की जिम्मेदारी है। इससे जान को खतरा रहता है, जो बिल्डर लिफ्ट का मेंटिनेंस नहीं करते थे, अब उन्हें भी इस एक्ट के आने के बाद काम करना होगा। रेजिडेंट्स को काफी राहत मिलेगी।
नोफा के अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि ये यूपी सरकार द्वारा लिया गया बहुप्रतीक्षित एवं महत्वपूर्ण निर्णय है I यह अधिनियम लिफ्ट संचालन और रखरखाव को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा और जवाबदेही तय करने में भी मदद करेगा I गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश ऊंचे आवासीय और वाणिज्यिक परिसर हैं। यह अधिनियम सुरक्षा मानदंडों के लिए दो जिलों को सीधे प्रभावित करता है। सभी एओए, फेडरेशन, हमारे जन प्रतिनिधियों, मीडियाकर्मियों और निवासियों को बधाई I
नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद सभी जिम्मेदार लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिशानिर्देशों को इस नए अधिनियम के अनुरूप और सच्ची भावना से लागू किया जाए।