समाचार सार
–पेट के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द होगा शुरू
–ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन शुल्क किया खत्म
–रजिस्ट्रेशन न होने पर शिकायत मिली तो लगेगी पेनल्टी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पेट रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करने जा रहा है। संशोधित पेट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। पूर्व में अनुमोदित पॉलिसी में नागरिकों, आरडब्ल्यूए/एओए व एनजीओ आदि से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब पेट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तीन माह के बजाय साल भर चलती रहेगी, लेकिन अगर किसी ने पेट रजिस्टर्ड होने की शिकायत की तो उसकी जांच कर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पेट को सर्विस लिफ्ट से ही ले जाया जाएगा। अगर लिफ्ट मेें कोई व्यक्ति पहले से है तो पेट के साथ दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा और लिफ्ट मेें अगर कोई व्यक्ति पहले से अपने पेट के साथ है तो दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। हालांकि अगर आपस में सहमति है तो दोनों साथ में लिफ्टसे जा सकते हैं। इसके अलावा एओए/आरडब्ल्यूए और वहां के निवासी मिलकर पेट फीडिंग प्वाइंट चिंहित करेंगे। एनजीओ की मदद से पीपीपी के आधार पर एक शेल्टर होम बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन प्राधिकरण देगा और इसका संचालन संबंधित एनजीओ के जिम्मे होगा।