नोएडा की 7 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ एफआईआर, आवश्यक क्षमता के अनुरूप संचालित नहीं था एसटीपी

NCR Khabar News Desk
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नोएडा में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों द्वारा लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाले में सीवर का पानी डालने वाले 7 बिल्डर सोसायटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार इन सोसायटी द्वारा शोधित व अशोधित सीवेज समय-समय पर नाले में प्रवाहित किया जा रहा है। जो सीधे-सीधे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पर्यावरण सेल टीम एवं संबंधित जलखण्ड टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर उक्त सात सोसाटियों के विरूद्ध थाना सेक्टर-49, 113 तथा 142 में FIR दर्ज करायी गयी। जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

नोएडा प्राधिकरण के जल एवं सीवर विभाग के महाप्रबंधक आरपी सिंह के अनुसार मैसर्स आरजी रेजीडेंसी सेक्टर-120, मैसर्स सिक्का कार्मिक सेक्टर-78, मैसर्स ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (लोटस बुलेवार्ड) सेक्टर-100, मैसर्स पूर्वांचल रॉयल पार्क सेक्टर-137, मैसर्स ऐम्स मैक्स गार्डेनिया सेक्टर-75, मैसर्स प्रतीक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (प्रतीक स्टाइलोम) सेक्टर-45 और मैसर्स आम्रपाली सिलिकॉन सिटी सेक्टर-76 नोएडा की सोसायटियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में परिसर के अन्तर्गत स्थापित एसटीपी आवश्यक क्षमता के अनुरूप संचालित नहीं पाया गया। इसी क्रम में पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम, वायु अधिनियम, व ठोस अपशिस्ट 2000 एवं 2016 के उल्लंघन करने के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया है, कि उक्त ग्रुप हाउसिंग सोसायटी द्वारा लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि एनजीटी के  नियमों का उल्लंघन है।

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