चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ध्यान दें  : मतदान के दिवस और मतदान के एक दिवस पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को कराना होगा एम.सी.एम.सी. कमेटी से पास

NCRKhabar Mobile Desk
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चावन को लेकर प्रत्याशियों द्वारा विज्ञापन ऑन पर चुनाव आयोग की नजर कड़ी हो गई है । जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि मतदान के दिवस पर और मतदान के एक दिन पहले समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणीकरण कराना होगा। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/ आवेदकों को जनपद स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी कलेक्ट्रेट सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में बनाए गए अनुमति कक्ष में आवेदन देकर पूर्व-प्रमाणन कराना होगा। मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व प्रचार अवधि समाप्त हो जाती है।

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जिलाधिकारी द्वारा उठाए गए इन कदमों से जहां एक और नागरिकों ने राहत की सांस ली है वही प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि चुनाव आयोग ने प्रिंट मीडिया के लिए तो गाइडलाइंस जारी कर दी हैं किंतु सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल्स पर उन दो दिनों में प्रत्याशियों द्वारा किए गए प्रचार पर निगरानी का कोई तंत्र नहीं बनाया गया है बड़ी बात यह है कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल्स के लिए भी अभी तक चुनाव आयोग ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है जहां से उनको दिए जा रहे हैं विज्ञापनों की कोई जानकारी चुनाव खर्च में लिखी जा सके ।

ऐसे में प्रिंट मीडिया में देने वाले विज्ञापनों पर लगाम कसकर फिलहाल जिलाधिकारी अपनी पीठ थपथपा कर चुनाव को धन बल के प्रयोग से बचने का दवा तो कर रहे हैं पर क्या वह पूरा सच है यह यक्ष प्रश्न बना रहेगा ।

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