दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी नोटिस जारी किया है। हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दो समुदायों के बीच विद्वेष बढ़ाने के आरोप में कपिल मिश्रा को दोषी करार दिया था। इस आदेश के खिलाफ कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की अदालत कर रही है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मिश्रा को दोषी करार दिए जाने के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए मामले को 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
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